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नाबालिग को भगाकर अनाचार करने वाला आरोपी 7 माह बाद गिरफ्तार, नैला पुलिस ने बालिका को किया सकुशल बरामद

31 जनवरी से लापता थी पीड़िता; मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के चंगुल से छुड़ाया, पॉक्सो एक्ट के तहत भेजा जेल

🔴 आज की बात News | जांजगीर चाम्पा। जिले की पुलिस चौकी नैला  पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सात महीने पहले अपहृत हुई एक नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ अनाचार करने वाले 20 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

बीएनएस की धाराओं में दर्ज हुआ था केस

घटना के संबंध में परिजनों ने 31 जनवरी 2026 को नाबालिग बालिका के घर से गायब होने की रिपोर्ट नैला चौकी में दर्ज कराई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अपहृता की तलाश शुरू की थी। पुलिस की टीम लगातार मुखबिर तंत्र और तकनीकी माध्यमों से बालिका की पतासाजी में जुटी हुई थी।

मुखबिर की सूचना पर बरामदगी और अनाचार की पुष्टि

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय (IPS) के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दबिश देकर अपहृत बालिका को आरोपी के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया। बरामदगी के बाद जब पुलिस ने पीड़िता के विधिवत बयान दर्ज किए, तो उसने आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और अनाचार करने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने विवेचना में अनाचार एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धाराएं जोड़ीं।

आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

अनाचार की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार गौतम (20 वर्ष), निवासी ग्राम कपन (चौकी नैला) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक धर्मेंद्र वैष्णव, प्रशिक्षु उप निरीक्षक लक्ष्मी साहू, सउनि नरेंद्र शुक्ला, सउनि सफी उल्लाह खान, प्रधान आरक्षक राजमणि द्विवेदी, आरक्षक डी.के. साहू, संतोष प्रधान सहित थाना व चौकी स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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