
सीएम विष्णुदेव साय की बैठक में रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, उद्योग-खनन नियमों में बदलाव समेत अहम निर्णय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में पहल, महिलाओं को रजिस्ट्रेशन शुल्क में राहत समेत औद्योगिक और खनन क्षेत्र से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
UCC के लिए बनेगी समिति
कैबिनेट ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रारूप तैयार करने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर मसौदा तैयार करेगी, जिसे बाद में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। समिति के अन्य सदस्यों के चयन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
महिलाओं को रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50% छूट
महिला सशक्तिकरण की दिशा में कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए महिलाओं के नाम पर भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। इससे राज्य को लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमानित नुकसान होगा, लेकिन इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अहम कदम माना गया है।
सैनिकों और वीरांगनाओं को भी राहत
बैठक में सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया, जिससे उन्हें आर्थिक सहूलियत मिलेगी।
औद्योगिक नीतियों में संशोधन
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे सेवा क्षेत्र को भूमि आवंटन में स्पष्टता, PPP मॉडल को प्रोत्साहन, वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मजबूती मिलेगी।
खनन नियमों में कड़ाई और पारदर्शिता
खनन क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। रेत खदानों के आवंटन के लिए नए प्रावधान लागू किए जाएंगे, जिससे आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और एकाधिकार की स्थिति कम होगी। वहीं गौण खनिज नियमों में संशोधन कर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, भारी जुर्माना और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रावधान जोड़े गए हैं।
पशुपालन और वैक्सीनेशन पर जोर
पशुपालन क्षेत्र में दूधारू पशु वितरण योजना को सभी वर्गों तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए Indian Immunologicals Limited से वैक्सीन खरीदने की स्वीकृति दी गई है।
पेंशन दायित्वों के पुनर्वितरण पर सहमति
बैठक में केंद्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के भुगतान से संबंधित राशि के पुनर्वितरण पर सहमति बनी। इसके तहत मध्यप्रदेश द्वारा 10,536 करोड़ रुपये में से शेष राशि किस्तों में वापस की जाएगी।
अन्य विषयों की समीक्षा
कैबिनेट ने आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक उपलब्धता और राज्य में एलपीजी गैस आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की।




