Chhattisgarh

जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को सत्र न्यायालय से मिली जमानत

जांजगीर-चाम्पा। जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सत्र न्यायालय जांजगीर ने विधायक साहू को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान की है। इससे पहले उन्हें इसी प्रकरण में 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। जमानत की जानकारी होते ही विधायक के सर्मथक सैकड़ो की संख्या में जेल के बाहर पहुँच अपने विधायक का बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। जैसे ही विधायक बालेश्वर साहू बाहर निकले तो लोगो का जन सैलाब उमड़ पड़ा और कार्यकर्ता और समर्थको ने फूल मालाओ से उनका स्वागत किये। विधायक जेल से बाहर निकलते ही अपने हाथों में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और भारतीय संविधान की प्रति रखे नजर आये। उनकी रिहाई के दौरान जेल परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था। इसके बाद वे कार में भी संविधान की पुस्तक लेकर बैठे और “सत्यमेव जयते” का संदेश देते नजर आए। यह दृश्य समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। जेल के बाहर मीडिया से बातचीत में विधायक बालेश्वर साहू ने खुद को फर्जी मामले में फंसाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सत्य की जीत हुई और असत्य की हार हुआ। जानकारी के अनुसार थाना चाम्पा क्षेत्र में दर्ज मामले में प्रार्थी ने विधायक बालेश्वर साहू और उनके सहयोगियों पर 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा कराई गई जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर विधायक की गिरफ्तारी की गई और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। मामले के राजनीतिक रूप लेने के बाद कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर जिला जेल पहुंचे थे, जहां उन्होंने विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात की थी और पूरे मामले को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित कार्रवाई बताया था। विधायक बालेश्वर साहू के जेल रिहा के दौरान पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश, जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह, शिशिर द्विवेदी, रफीक सिद्दिकी, भगवान दास गढ़ेवाल, प्रिंस शर्मा, कन्हैया राठौर, गुलाबुद्दीन खान, रविन्द्र शर्मा, नवल सिंह, योगेंद्र प्रताप सिंह, सुनील साधवानी, रामबिलास राठौर, शाश्वतधर दिवान, गौतम राठौर, नीखिल राठौर, मनीष थवाईत, राहुल सिंह सहित सैकड़ो की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।

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