साय कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याताओं को कार्य-दिवस पर मानदेय, पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 मंजूर

मेरिट में छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को मिलेगी वरीयता; फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश पर भी लगी मुहर
🔴 आज की बात News | रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के युवाओं, कर्मचारियों और सिनेमा जगत से जुड़े कई अहम नीतिगत फैसले लिए गए। कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि व्याख्याताओं की संशोधित नीति-2026, राज्य की सिविल सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के नियम और फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया।

1. अतिथि व्याख्याता नीति में बड़ा बदलाव: कार्य-दिवस के आधार पर मिलेगा मानदेय मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू ‘अतिथि व्याख्याता नीति-2024’ में किए गए संशोधनों के बाद जारी ‘संशोधित नीति-2026’ का कार्योत्तर अनुमोदन किया।
- मूल निवासियों को वरीयता: मेरिट सूची तैयार करते समय यदि एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अनुभव अंक का दायरा बढ़ा: अनुभव के निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के तहत अब शासकीय कॉलेज के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन पूरा करने पर 5 अंक दिए जाएंगे।
- मानदेय विसंगति दूर: अतिथि व्याख्याताओं को अब कालखण्ड (पीरियड) व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर मिलेगा तथा उनके कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश के नियमों को भी स्पष्ट किया गया है।
2. पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी राज्य की तृतीय श्रेणी सिविल सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के पूर्व निर्णय को धरातल पर उतारने के लिए कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ का अनुमोदन किया।
- इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
- इन नए नियमों के तहत पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, भर्ती मापदंड और चयन प्रक्रिया को औपचारिक रूप से तय कर दिया गया है।
3. फिल्म ‘हनुमान अंश’ टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को राज्य में टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की गई थी। कैबिनेट ने आज वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का औपचारिक अनुसमर्थन कर दिया। इसके तहत सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी।




