
शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने का पुलिस का आरोप, पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में कार्रवाई
जांजगीर चाम्पा। पामगढ़ थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग बालिका को पुलिस ने छह दिन के भीतर बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार, नाबालिग बालिका के बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पर 15 अगस्त 2026 को थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 334/2026 दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पामगढ़ पुलिस ने बालिका की तलाश के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी देवेंद्र जांगड़े (25), निवासी नेवराबंद, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा को पकड़ा।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ अनाचार करने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 64(2)(एम), 65(1), 87 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की गई है।
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सावन सारथी, सउनि प्रमोद महार, मप्रआर मंजू सिंह, आरक्षक भुनेश्वर पटेल एवं बेदराम पटेल की भूमिका रही।




