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जिला बदर के आदेश की धज्जियां उड़ाने वाला बदमाश गिरफ्तार, मुलमुला पुलिस ने दर्ज की FIR

जांजगीर-चांपा: जिले में अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में थाना मुलमुला क्षेत्र के आदतन बदमाश गोरी उर्फ रोहित कुमार बर्मन के विरुद्ध जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम कोसा निवासी रोहित कुमार बर्मन (40 वर्ष) एक कुख्यात बदमाश है, जिसके विरुद्ध पूर्व में चोरी, मारपीट और डराने-धमकाने जैसे 14 गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी जांजगीर-चांपा ने 11 नवंबर 2025 को उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया था।
इस आदेश के तहत उसे जांजगीर-चांपा सहित पड़ोसी जिलों—शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलासपुर और बलौदा बाजार की सीमाओं से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद, आरोपी बिना किसी वैध अनुमति के छिपकर अपने गांव कोसा में रह रहा था और ग्रामीणों को डरा-धमका रहा था।


पुलिस की घेराबंदी और गिरफ्तारी
मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर थाना मुलमुला की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और आरोपी को उसके निवास के पास से धर दबोचा। आरोपी की आदतों और शांति भंग की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पहले उसे कार्यपालिक दंडाधिकारी पामगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया।


राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत FIR दर्ज
जिला दंडाधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए, मुलमुला पुलिस ने 23 फरवरी 2026 को आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1950 की धारा 14 के तहत अपराध क्रमांक 71/2026 दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ आगे की  कार्रवाई कर रही है।

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