पामगढ़ के चुरतेला में बाल विवाह रुकवाया गया, जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

सूचना मिलते ही जांच टीम पहुंची गांव, समझाइश के बाद नाबालिग बालिका का विवाह रोका गया
🔴 Aaj Ki Baat News | जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम चुरतेला में बाल विवाह की सूचना पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवा दिया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की और दोनों पक्षों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए विवाह नहीं करने की समझाइश दी।
कलेक्टर के निर्देश पर पहुंची टीम
कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम चुरतेला पहुंचकर मामले की जांच की। कार्रवाई जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में की गई।
जांच में बालिका नाबालिग मिली
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान बालक और बालिका के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की गई। दस्तावेजों के अनुसार बालिका की उम्र 14 वर्ष 9 दिन तथा बालक की उम्र 18 वर्ष 1 माह 12 दिन पाई गई, जो विवाह के लिए निर्धारित वैधानिक आयु से कम है।
समझाइश के बाद रोका गया विवाह
अधिकारियों ने बालक-बालिका, उनके परिजनों एवं ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। समझाइश के बाद दोनों परिवार विवाह स्थगित करने के लिए सहमत हो गए। इस दौरान निर्धारित वैधानिक आयु से पहले विवाह नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र एवं राजीनामा पत्र पर गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर भी कराए गए।
संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
कार्रवाई में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्डलाइन 1098, पुलिस विभाग तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम शामिल रही।




