1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा, सरकार ने बढ़ाई फीस

36 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 1,500 से बढ़कर 2,500 रुपये, तत्काल सेवा और अन्य सुविधाओं के शुल्क में भी वृद्धि
🔴 Aaj Ki Baat News | नई दिल्ली
विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाओं की फीस में बड़ा बदलाव किया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत नई शुल्क दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। इसके बाद नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट रिन्यू कराने, तत्काल सेवा लेने और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लोगों को पहले से अधिक शुल्क चुकाना होगा।
36 और 60 पेज वाले पासपोर्ट की नई फीस
18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है।
तत्काल सेवा भी हुई महंगी
जल्दी पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल होने वाली तत्काल (Tatkal) सेवा के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। अब 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए तत्काल शुल्क 5,000 रुपये और 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए 6,000 रुपये देना होगा।
खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट पर बढ़ा खर्च
यदि पासपोर्ट खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसके स्थान पर नया पासपोर्ट बनवाने के लिए 36 पेज वाले पासपोर्ट पर 5,000 रुपये तथा 60 पेज वाले पासपोर्ट पर 6,000 रुपये शुल्क देना होगा। तत्काल श्रेणी में यह राशि और अधिक होगी।
बच्चों के पासपोर्ट की फीस में भी वृद्धि
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 36 पेज वाले पासपोर्ट की फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दी गई है। तत्काल श्रेणी में इसके लिए 4,250 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
PCC और अन्य प्रमाणपत्र भी महंगे
पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन और अन्य पासपोर्ट आधारित प्रमाणपत्रों की फीस 500 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई है।
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को राहत
सरकार ने 8 वर्ष तक के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत शुल्क छूट की सुविधा जारी रखी है। हालांकि यह छूट केवल नए पासपोर्ट आवेदन पर लागू होगी, पुनः जारी (Reissue) पासपोर्ट पर नहीं।
वैधता में कोई बदलाव नहीं
फीस बढ़ने के बावजूद पासपोर्ट की वैधता अवधि पहले की तरह ही रहेगी। वयस्कों का पासपोर्ट 10 वर्ष तक वैध रहेगा, जबकि बच्चों का पासपोर्ट 5 वर्ष या 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो पहले हो, मान्य रहेगा।




