Chhattisgarh

NEET री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर रोक बरकरार, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की

22 जून तक जारी रहेगा अस्थायी प्रतिबंध, परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा का हवाला

🔴 Aaj Ki Baat News | नई दिल्ली

NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। अदालत ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक जारी रहेगी।

हाई कोर्ट ने केंद्र के आदेश को माना उचित

न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 69A के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेश को वैध माना। अदालत ने कहा कि फिलहाल सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि यह कदम NEET-UG 2026 री-एग्जाम की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सरकार का दावा है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षा से जुड़े फर्जी प्रश्नपत्र, धोखाधड़ी और भ्रामक सामग्री फैलाने के लिए किया जा रहा था।

22 जून तक रहेगा प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने 16 जून को टेलीग्राम की सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई थी, जो 22 जून तक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के मैसेज एडिटिंग फीचर पर भी 30 जून तक प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

टेलीग्राम ने उठाए थे सवाल

सुनवाई के दौरान टेलीग्राम ने अदालत में दलील दी कि अस्थायी प्रतिबंध से भारत के करोड़ों उपयोगकर्ता प्रभावित हो रहे हैं और यह कदम अनुपातहीन है। हालांकि अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार के आदेश को बरकरार रखा।

21 जून को होगी NEET री-एग्जाम

देशभर में 21 जून को NEET-UG 2026 की री-एग्जाम आयोजित की जानी है। पिछली परीक्षा को लेकर सामने आए विवादों और कथित अनियमितताओं के बाद इस बार परीक्षा प्रक्रिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

Related Articles

Back to top button