शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, पामगढ़ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

अपहरण के बाद दैहिक शोषण का आरोप, पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में कार्रवाई
जांजगीर चाम्पा। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में पामगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी संजय नौरंग (22 वर्ष) निवासी ग्राम बोरसी, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा का रहने वाला है। आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 87, 64, 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 की धारा 4 एवं 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपी
मामले में पीड़िता के परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर थाना पामगढ़ में 26 सितंबर 2024 को अपराध क्रमांक 375/2024 दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
शादी का झांसा देकर किया दैहिक शोषण
थाना पामगढ़ पुलिस लगातार आरोपी और अपहृता की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़कर हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और जबरन दैहिक शोषण करने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
इस कार्रवाई में निरीक्षक सावन सारथी थाना प्रभारी पामगढ़, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह, प्रधान आरक्षक विजय निराला, राजेश कोशले, आरक्षक विनोद मनहर एवं सैनिक अनिल दिनकर का सराहनीय योगदान रहा।




