कृषि विभाग की सख्त कार्यवाही: जिले की 02 कीटनाशक दुकानें सील, 1 पर विक्रय प्रतिबंध और 5 को थमाया नोटिस

बम्हनीडीह व अकलतरा के केंद्रों में मिला प्रतिबंधित कीटनाशक ‘पैराकाट’; उप संचालक कृषि के नेतृत्व में संयुक्त दल ने की औचक छापेमारी।
जांजगीर-चांपा। खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग के संयुक्त दल ने जिले के निजी कृषि केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मेसर्स प्रकाश कृषि केन्द्र (ग्राम झरना, विकासखण्ड बम्हनीडीह) और मेसर्स ओम प्रकाश कृषि केन्द्र (ग्राम पौना, विकासखण्ड अकलतरा) में प्रतिबंधित कीटनाशक ‘पैराकाट’ मिलने, स्रोत प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न कराने, स्टॉक रजिस्टर, मूल्य सूची और बिल बुक उपलब्ध न होने पर दोनों दुकानों को मौके पर ही सीलबंद कर दिया गया।
40 किलो व 40 लीटर कीटनाशक की बिक्री पर रोक निरीक्षण दल ने मेसर्स गुप्ता कृषि केन्द्र (कमरीद) में बिना स्रोत प्रमाण पत्र के कीटनाशक विक्रय पाए जाने पर 7 कंपनियों की 40 किलोग्राम और 40 लीटर दवाओं के विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा संचालन में विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 5 अन्य निजी कृषि केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अमानक दवाओं की बिक्री पर होगी कड़ी कार्रवाई
उप संचालक कृषि ने सख्त लहजे में कहा कि किसानों को नकली, अमानक या बिना लाइसेंस की दवाएं बेचने वाले विक्रेताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी निजी कृषि केंद्रों की नियमित जांच जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।





