अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ट्रंप के वैश्विक टैरिफ असंवैधानिक घोषित

वाशिंगटन। अमेरिका की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान लगाए गए वैश्विक टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के बड़े आर्थिक निर्णय राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।
क्या है पूरा मामला
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आयात शुल्क लागू किए थे। इन टैरिफ को राष्ट्रीय हित से जोड़कर पेश किया गया था, लेकिन इस पर संवैधानिक आपत्ति उठाई गई।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
अदालत ने बहुमत से कहा कि कर और आयात शुल्क लगाने का अधिकार संविधान के तहत संसद को प्राप्त है। राष्ट्रपति आपातकालीन कानूनों के माध्यम से स्थायी व्यापार नीति तय नहीं कर सकते।
फैसले का असर
इस निर्णय के बाद अमेरिकी बाजारों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे वैश्विक व्यापार में स्थिरता आएगी और कार्यपालिका की शक्तियों पर संवैधानिक संतुलन बना रहेगा।




