जांजगीर: शादी का झांसा देकर नाबालिग से अनाचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार, नैला पुलिस की त्वरित कार्रवाई

जांजगीर-चांपा। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और उसके साथ अनाचार करने वाले आरोपी को नैला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरुद्ध बीएनएस (BNS) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
मामले का विवरण:
पुलिस के अनुसार, घटना 27 मार्च 2026 की दरमियानी रात की है। आरोपी बीरेन्द्र रात्रे उर्फ सिकन्दर रात्रे (उम्र 20 वर्ष), निवासी कापन, ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा दिया और उसे बहला-फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर भगा ले गया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
पुलिस की कार्रवाई:
चौकी प्रभारी भवानी सिंह चौहान के नेतृत्व में नैला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने और अनाचार करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।
इन धाराओं में हुई कार्रवाई:
आरोपी के विरुद्ध धारा 137 (2), 87, 64 (2) बीएनएस (BNS) एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत कार्रवाई की गई है।
इस पूरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक भवानी सिंह चौहान, एएसआई कोसले और प्रधान आरक्षक रुद्रनारायण कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




