आदतन बदमाश संग्राम सिंह रात्रे एक साल के लिए जिला बदर, छह जिलों में प्रवेश पर प्रतिबंध

बलौदा थाना क्षेत्र के निगरानीशुदा बदमाश पर कलेक्टर का आदेश, जांजगीर-चांपा समेत छह जिलों की सीमा में एक वर्ष तक नहीं कर सकेगा प्रवेश।
🔴 Aaj Ki Baat News | जांजगीर चाम्पा
बलौदा थाना क्षेत्र के आदतन निगरानीशुदा बदमाश संग्राम सिंह रात्रे निवासी खिसोरा के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार वह जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदाबाजार जिले की सीमाओं में बिना वैधानिक अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेगा।
08 आपराधिक मामले और 02 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दर्ज
पुलिस के अनुसार संग्राम सिंह रात्रे के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत 08 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ 02 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि उस पर मारपीट, जान से मारने की धमकी, चोरी सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं।
आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर को जिला बदर की कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया था। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि आरोपी की आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित होने और आम लोगों में भय का माहौल बनने की आशंका है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत कार्रवाई की गई।
एक वर्ष तक छह जिलों में नहीं कर सकेगा प्रवेश
जिला बदर आदेश के तहत संग्राम सिंह रात्रे को अगले एक वर्ष तक जांजगीर-चांपा सहित सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदाबाजार जिले की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।




