जांजगीर चाम्पा: कलेक्टर का बड़ा एक्शन, अपराधी अशोक जायसवाल ‘जिला बदर’

जांजगीर-चाम्पा समेत 6 जिलों की सीमाओं से 24 घंटे के भीतर बाहर जाने का आदेश
एक वर्ष तक जिले में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध, पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर हुई कार्रवाई
जांजगीर-चाम्पा। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने सारागांव थाना क्षेत्र के ग्राम चोरिया निवासी आदतन अपराधी अशोक जायसवाल को जिला बदर घोषित कर दिया है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया है। आदेश के अनुसार, आरोपी अशोक जायसवाल (पिता नारायण जायसवाल) को जांजगीर-चाम्पा जिला सहित सरहदी राजस्व सीमा वाले जिलों— सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और बलौदाबाजार की सीमाओं से 24 घंटे के भीतर बाहर निकलना होगा।
एक वर्ष तक रहेगी पाबंदी
प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, संबंधित अनावेदक अगले 01 वर्ष की कालावधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि इस दौरान वह किसी भी सीमा में पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि समाज में भय का वातावरण निर्मित करने वाले और बार-बार कानून का उल्लंघन करने वाले तत्वों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




