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जांजगीर-चांपा: 31 अक्टूबर तक होगा धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन, एग्री-स्टैक आईडी अनिवार्य

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी तैयारियों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा में किसान पंजीयन और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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कलेक्टर जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तैयारियों एवं किसान पंजीयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

31 अक्टूबर तक होगा पंजीयन

कलेक्टर ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने के इच्छुक किसानों के लिए पंजीयन एवं संशोधन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए किसानों का एग्री-स्टैक पोर्टल में पंजीयन तथा फार्मर आईडी (एग्री-स्टैक आईडी) होना अनिवार्य रहेगा।

पुराने किसानों को नहीं कराना होगा नया पंजीयन

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों को वर्ष 2026-27 के लिए भी पंजीकृत माना जाएगा। हालांकि भूमि नामांतरण, बंटवारा, फौती, खसरा अथवा बैंक खाते में परिवर्तन होने पर संबंधित समिति में जाकर संशोधन कराना होगा।

सभी श्रेणी के किसानों के लिए पंजीयन अनिवार्य

वनाधिकार पट्टाधारी, डूबान क्षेत्र के कृषक, शासकीय पट्टेदार, कोटवार, संस्थागत कृषक, अधिया, रेगहा, बटाईदार तथा लीज पर खेती करने वाले किसानों के लिए भी एग्री-स्टैक में पंजीयन अनिवार्य रहेगा। इन सभी प्रकरणों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण रहेगा लागू

धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस वर्ष भी आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू रहेगी। किसान स्वयं अथवा नामांकित नॉमिनी के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे।

पात्र किसान पंजीयन से न छूटे

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्राथमिक कृषि साख समितियों में किसानों को आवश्यक तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए तथा व्यापक प्रचार-प्रसार कर समय पर पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर संदीप ठाकुर, जिला खाद्य अधिकारी कौशल साहू सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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