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कलेक्टर जन्मेजय महोबे का बड़ा एक्शन: शारदा मां लॉजिस्टिक्स का कोयला भंडारण लाइसेंस रद्द, 80 हजार मीट्रिक टन की थी अनुमति

नियमों व अनुबंध की शर्तों के गंभीर उल्लंघन पर कार्रवाई, कन्हाईबंद स्थित 1.503 हेक्टेयर क्षेत्र की अनुज्ञप्ति निरस्त

🔴 आज की बात News | जांजगीर-चांपा। खनिज नियमों और अनुबंध की शर्तों के खुले उल्लंघन पर जांजगीर-चांपा कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने सख्त रुख अपनाते हुए मेसर्स शारदा मां लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड की अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

10 वर्ष के लिए स्वीकृत थी 80,000 मीट्रिक टन की अनुमति

ग्राम कन्हाईबंद (तहसील जांजगीर) स्थित कुल रकबा 1.503 हेक्टेयर (खसरा नंबर 645/5, 645/8, 645/30, 645/36, 645/6, 645/17, 645/3, 645/4, 645/21 एवं 645/25) भूमि पर मुख्य खनिज कोयले के अस्थायी भंडारण हेतु मेसर्स शारदा मां लॉजिस्टिक्स को 26 फरवरी 2020 से 25 फरवरी 2030 तक 10 वर्षों के लिए स्वीकृति दी गई थी। इसके तहत अधिकतम 80,000 मीट्रिक टन कोयला भंडारण की पात्रता थी।

नियम 15 के तहत निरस्त हुआ लाइसेंस

जांच के दौरान भंडारण स्थल पर ‘छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009’ के नियम 14 की शर्तों की अनदेखी, अनुज्ञप्ति अनुबंध विलेख में निहित उपबंधों का उल्लंघन और अन्य गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इन कमियों को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने नियम 15 के प्रावधानों के तहत उक्त अनुज्ञप्ति को निरस्त करने का विधिवत आदेश जारी किया।

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