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चांपा: 70 साल पुरानी जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े में केस दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

शिकायत के आधार पर फर्जी मुख्तियारनामा, राजस्व रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ और जमीन की रजिस्ट्री कराने के आरोपों की जांच शुरू।

🔴 Aaj Ki Baat News | जांजगीर चांपा

थाना चांपा क्षेत्र में करीब 70 साल पुरानी जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर संदीप ठाकुर, संतोष यादव एवं अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, मामले में फर्जी मुख्तियारनामा तैयार करने, राजस्व रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ कर जमीन की रजिस्ट्री कराने और धोखाधड़ी के आरोपों की विवेचना की जा रही है।

क्या है मामला?

शिकायतकर्ता पुरुषोत्तम सोनी ने पुलिस को बताया कि उनके दादा गोकुल सोनी के नाम ग्राम चांपा में खसरा नंबर 958 की 5 डिसमिल जमीन वर्ष 1954-55 से दर्ज है। आरोप है कि वर्ष 1985-86 में राजस्व रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ कर यह जमीन गोकुल भोई निवासी मल्दामाल, जिला महासमुंद के नाम दर्ज कर दी गई।

शिकायत में क्या लगाए गए हैं आरोप?

पुलिस के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नवंबर-दिसंबर 2025 के दौरान गोकुल भोई को यह कहकर सारंगढ़ ले जाया गया कि चांपा में उसके नाम जमीन है और उसके बदले 19 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद 12 जनवरी 2026 को कथित रूप से मुख्तियारनामा तैयार कराया गया। शिकायत के अनुसार, इसी मुख्तियारनामा के आधार पर 19 फरवरी 2026 को संबंधित जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। इसके एवज में दिए गए 19.22 लाख रुपये के चेक का भुगतान नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है।

जांच में क्या सामने आया?

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में गोकुल भोई ने बताया कि वह कभी चांपा नहीं गया और न ही वहां उसकी कोई जमीन है। वहीं, जांच के दौरान उप पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत दस्तावेजों में जन्मतिथि से कथित छेड़छाड़ और राजस्व रिकॉर्ड में कटिंग कर प्रविष्टि दर्ज किए जाने संबंधी तथ्य भी सामने आए हैं। इन बिंदुओं की जांच जारी है।

विवेचना जारी

पुलिस ने बताया कि शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर संदीप ठाकुर, संतोष यादव एवं अन्य के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। मामले में आगे की जांच के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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