क्राइमजाँजगीर -चाँपा

जांजगीर: अवैध हथियार लहराकर दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

जांजगीर-चांपा। शहर की शांति व्यवस्था को प्रभावित करने और सार्वजनिक स्थल पर धारदार हथियार लहराकर आम नागरिकों को डराने वाले एक युवक को सिटी कोतवाली पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लोहे का चाकू बरामद कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस की दबिश
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना उस समय की है जब कोतवाली पुलिस की टीम क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना प्राप्त हुई कि केरा रोड स्थित देशी शराब दुकान के समीप एक युवक हाथ में नग्न हथियार (चाकू) लहरा रहा है और आने-जाने वाले राहगीरों को डरा-धमका रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई
जिले के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय (IPS) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  उमेश कश्यप के मार्गदर्शन में नगर निरीक्षक जेपी गुप्ता के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदेही को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम हिमांशु उर्फ मोनू डहरिया (21 वर्ष), निवासी भाठापारा, केरा रोड जांजगीर बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध रूप से रखा गया एक नग धारदार चाकू जब्त किया गया।
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी
सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। गिरफ्तारी के पश्चात आरोपी को स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, प्रधान आरक्षक आलोक शर्मा, प्रकाश राठौर, आरक्षक दिलीप सिंह एवं लीलाराम साहू का विशेष योगदान रहा।

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