क्राइमसक्ती

3.80 करोड़ की कथित खरीदी अनियमितता में बड़ी कार्रवाई, वरिष्ठ लेखा परीक्षक रोशन कुमार पटेल निलंबित

भाजपा पदाधिकारियों की शिकायत पर कलेक्टर ने की कार्रवाई। बिना निविदा खरीदी, ई-मानक पोर्टल आईडी के कथित दुरुपयोग और नियमों की अनदेखी के आरोपों की विभागीय जांच जारी।

🔴 Aaj Ki Baat News | सक्ती

सक्ती जिले के शिक्षा विभाग में करीब 3 करोड़ 80 लाख 59 हजार 439 रुपये 48 पैसे की कथित खरीदी अनियमितता के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ लेखा परीक्षक (तत्कालीन सहायक ग्रेड-2) रोशन कुमार पटेल को शिकायतों के प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच पूरी होने तक उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मालखरौदा निर्धारित किया गया है।

भाजपा पदाधिकारियों की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

जारी आदेश के अनुसार भाजपा मंडल अध्यक्ष बाराद्वार, सक्ती, अड़भार, भोथिया, जैजैपुर, हसौद, मालखरौदा और चंद्रपुर द्वारा रोशन कुमार पटेल के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि तत्कालीन सहायक ग्रेड-2 के रूप में पदस्थ रहते हुए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के स्थान पर अपनी ई-मानक पोर्टल आईडी का उपयोग कर कुछ फर्मों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बिना निविदा करोड़ों रुपये के क्रय आदेश जारी किए।

चार खरीदी आदेशों पर उठे सवाल

शिकायत के अनुसार 30 मार्च 2020, 31 अक्टूबर 2020, 12 फरवरी 2021 तथा 17 मार्च 2022 को जारी चार अलग-अलग क्रय आदेशों के माध्यम से कुल 3.80 करोड़ रुपये से अधिक की खरीदी की गई। इन खरीदारियों में सेजेस विद्यालयों के लिए जिम उपकरण, रसायन सामग्री, मध्यान्ह भोजन के बर्तन सहित अन्य सामग्री शामिल बताई गई है।

नियमों के उल्लंघन के भी लगाए गए आरोप

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि खरीदी प्रक्रिया में विद्यालयों के प्राचार्यों को क्रय समिति की बैठक में शामिल नहीं किया गया, नोटशीट पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर कराए गए, संबंधित विद्यालयों की सहमति नहीं ली गई तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सीधे सामग्री की खरीदी कर उसका भुगतान विद्यालयों से कराया गया। इसके अलावा मरम्मत कार्य के लिए प्राप्त राशि से पुस्तकों की खरीदी कर भुगतान करने का भी आरोप लगाया गया है।

कलेक्टर ने जारी किया निलंबन आदेश

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि शिकायतों में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत रोशन कुमार पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

विभागीय जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

जिला प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई प्रारंभिक तथ्यों और शिकायतों के आधार पर की गई है। पूरे मामले की विभागीय जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में हुई इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

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