छत्तीसगढ़ में सख्ती: अब बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य

परिवहन विभाग का बड़ा फैसला हाईवे से शहर तक चलेगा अभियान, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने अहम कदम उठाया है। अब दोपहिया वाहन चलाने वाले के साथ-साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर द्वारा जारी निर्देश प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को भेज दिए गए हैं। खास तौर पर राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट किया है कि हेलमेट नियम का उल्लंघन करने वालों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
शहर से गांव तक सख्ती
अधिकारियों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में नियम लागू करने के लिए कहा गया है। साथ ही आम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया है।
सुरक्षा को प्राथमिकता
परिवहन विभाग का मानना है कि हेलमेट सिर्फ चालान से बचने का साधन नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाने का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है।




