
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 15 हजार रुपये जुर्माने के साथ 30 दिन तक प्रतिदिन 3 घंटे सामुदायिक सेवा करने का दिया आदेश।
🔴 Aaj Ki Baat News । जांजगीर चाम्पा
जांजगीर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में एक वाहन चालक को जुर्माने के साथ सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी चालक पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही 30 दिनों तक प्रतिदिन तीन घंटे सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया है। पुलिस के अनुसार, यातायात पुलिस ने पाण्डेय नगर निवासी स्वदेश यादव (38 वर्ष) को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा था। वाहन जब्त कर उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
22 जुलाई से शुरू होगी सामुदायिक सेवा
न्यायालय के आदेश के अनुसार स्वदेश यादव को 22 जुलाई 2026 से 30 दिनों तक प्रतिदिन तीन घंटे कोतवाली थाना जांजगीर में साफ-सफाई का कार्य करना होगा। इसके अलावा जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन नहीं करने तथा शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक भी करना होगा।
पहले भी दो बार हो चुकी थी कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, स्वदेश यादव इससे पहले भी दो बार शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जा चुका है। दोनों मामलों में उस पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। पुनः इसी प्रकार का अपराध करने पर इस बार न्यायालय ने जुर्माने के साथ सामुदायिक सेवा का दंड भी सुनाया।
यातायात नियमों के पालन की अपील
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) उदयन बेहार के नेतृत्व में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।




