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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: अब 14 अगस्त तक करा सकेंगे पंजीयन, किसानों को मिली बड़ी राहत

खरीफ फसल 2026 के लिए बढ़ी अंतिम तिथि, 2% प्रीमियम देकर किसान सुरक्षित कर सकेंगे अपनी फसल

जांजगीर-चांपा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 14 अगस्त 2026 कर दिया गया है। शासन के इस फैसले से जिले के उन किसानों को बड़ी राहत मिली है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय-सीमा तक अपना पंजीयन नहीं करा सके थे। अब किसान बढ़े हुए अतिरिक्त समय का लाभ उठाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे।

धान सिंचित और असिंचित के लिए प्रीमियम दर तय, शासन वहन करेगा शेष राशि

उप संचालक कृषि राकेश शर्मा ने बताया कि जिले में खरीफ 2026 के लिए धान (सिंचित एवं असिंचित) फसल अधिसूचित है। योजना के तहत किसानों को बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। धान (सिंचित) के लिए प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम 1,320 रुपये तथा धान (असिंचित) के लिए 946 रुपये निर्धारित किया गया है। प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर टोल-फ्री नंबर 14447 या निकटतम कृषि/बैंक कार्यालय में सूचना दे सकते हैं।

ऋणी और अऋणी दोनों किसान ले सकेंगे लाभ, समय रहते आवेदन की अपील

यह योजना ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसानों के लिए लागू है। अऋणी किसानों को आवेदन के साथ आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका (बी-1), बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर जमा करना होगा। किसान अपने नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र (CSC) या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से 14 अगस्त तक पंजीयन करा सकते हैं। कृषि विभाग ने सभी किसान भाइयों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते पंजीयन कराने की अपील की है।

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