
स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक पात्र शिक्षक संवर्ग की पुनर्नियुक्ति को दी प्रशासनिक स्वीकृति, पूरे सत्र तक सुचारु रहेगी पढ़ाई।
🔴 Aaj Ki Baat News | रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पात्र शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति (री-अपॉइंटमेंट) के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था बिना किसी बाधा के जारी रहेगी।
इन शिक्षक पदों को मिलेगा लाभ
जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, प्रधान पाठक और प्राचार्य सहित पात्र शिक्षक संवर्ग पर लागू होगा। निर्धारित दिशा-निर्देशों और पात्रता के अनुसार उन्हें शिक्षा सत्र 2026-27 की समाप्ति तक पुनर्नियुक्ति दी जाएगी।
डीपीआई के प्रस्ताव पर मिली मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग ने यह स्वीकृति लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के प्रस्ताव के आधार पर जारी की है। विभाग ने पुनर्नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं।
नियमों के तहत होगी कार्रवाई
आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पात्र शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाए।
शिक्षण व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा असर
सरकार का मानना है कि इस फैसले से शासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहेगी। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और पूरे शिक्षा सत्र के दौरान शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा सकेगा।




