क्राइमजाँजगीर -चाँपा

शादी का झांसा देकर नाबालिग से अनाचार: पामगढ़ पुलिस ने 5 दिन के भीतर आरोपी को धर दबोचा, बालिका सकुशल बरामद

बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी पर पामगढ़ पुलिस का शिकंजा, POCSO और BNS की धाराओं के तहत भेजा जेल

जांजगीर-चांपा। पामगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ अनाचार करने वाले आरोपी को महज 5 दिनों के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा और पीड़िता को भी सकुशल बरामद कर लिया है।

पामगढ़ पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आरोपी मिथुन उर्फ उमेश मनहर ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा दिया और उसे अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया। परिजनों की शिकायत पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 316/2026 धारा 137(2) बीएनएस (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अपहृता एवं आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी

नाबालिग बालिका से संबंधित संवेदनशील मामला होने के कारण पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया। मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी मिथुन उर्फ उमेश मनहर (उम्र 25 वर्ष) के कब्जे से बालिका को सकुशल बरामद किया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने बालिका को भगा ले जाने और शादी का झांसा देकर अनाचार करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराएं जोड़ते हुए आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्JanjgirChampaयायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में पुलिस टीम का रहा सराहनीय योगदान

इस पूरी कार्रवाई में पामगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक सावन सारथी, प्रशिक्षु उप निरीक्षक सुरेश कुमार, सहायक उप निरीक्षक प्रमोद महार, महिला प्रधान आरक्षक मंजू सिंह, आरक्षक चंद्रशेखर कैवर्त्य, महिला आरक्षक जयंती एवं थाना पामगढ़ स्टाफ का विशेष और सराहनीय योगदान रहा।

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