क्राइमजाँजगीर -चाँपा

शिवरीनारायण: बिना अनुमति ‘प्रार्थना सभा’ आयोजित करने पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, एक गिरफ्तार

ग्राम बिलारी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर पुलिस का एक्शन; आरोपी रवि कुमार साहू जेल भेजा गया

जांजगीर-चाँपा: जांजगीर-चाँपा जिले के शिवरीनारायण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिलारी में बिना अनुमति के धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम बिलारी निवासी रविकुमार साहू (उम्र 52 वर्ष) अपने निवास स्थान पर अन्य धर्म अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है और इसके लिए एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। सूचना मिलते ही शिवरीनारायण पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।
15-20 बाहरी लोग थे मौजूद
जब पुलिस टीम ने आरोपी के मकान के अंदर दबिश दी, तो वहां करीब 15 से 20 बाहरी महिला-पुरुष मौजूद पाए गए। आरोपी बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के उन्हें अन्य धर्म के संबंध में प्रार्थना सभा करा रहा था। क्षेत्र में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभा को रुकवाया।
इन धाराओं के तहत कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी रवि कुमार साहू के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126 एवं 135 (3) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। आरोपी को गिरफ्तार कर तहसील न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे वैधानिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया।
पुलिस टीम की भूमिका
इस त्वरित कार्रवाई में शिवरीनारायण थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव, सहायक उपनिरीक्षक रामप्रसाद बघेल, प्रधान आरक्षक सुधीर साहू, आरक्षक श्रीकांत सिंह और आनंद साण्डे (पुलिस सहायता केन्द्र राहौद) की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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