छत्तीसगढ़जाँजगीर -चाँपा

आदतन बदमाश सांतनु साण्डे एक वर्ष के लिए जिला बदर

कलेक्टर के आदेश पर जांजगीर-चांपा सहित आसपास के जिलों से बाहर रहने के निर्देश

जांजगीर-चांपा, 06 मार्च। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदतन बदमाश सांतनु साण्डे को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार सांतनु साण्डे, पिता मोहित राम साण्डे, निवासी बिरगहनी थाना बलौदा के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कुल पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जबकि 12 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। उस पर गाली-गलौज कर लोगों को जान से मारने की धमकी देने, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा तथा बलवा जैसे मामलों में संलिप्त रहने के आरोप हैं।

पुलिस के अनुसार आरोपी की आक्रामक और दुस्साहसी प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका बनी रहती थी और आम लोग उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा गया था।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांतनु साण्डे को जांजगीर-चांपा जिले के साथ-साथ सरहदी जिलों सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बाजार की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार आरोपी को आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर इन जिलों की सीमा से बाहर जाना होगा तथा एक वर्ष तक इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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