अधिक दाम पर यूरिया बेचने वाले मेसर्स ओम प्रकाश मित्तल पर बड़ा एक्शन, प्रशासन ने लाइसेंस किया निरस्त

तय शासकीय दर से अधिक मूल्य पर खाद बेचने और अनधिकृत स्थल से वितरण करने पर कृषि विभाग की सख्त कार्रवाई
जांजगीर-चांपा। 27 अगस्त 2026। जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में निर्धारित शासकीय दर से अधिक दाम पर यूरिया बेचने और नियमों का उल्लंघन करने वाले उर्वरक विक्रेता मेसर्स ओम प्रकाश मित्तल का विक्रय लाइसेंस प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। किसानों से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में विकासखण्ड स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा यह औचक कार्रवाई की गई।
जांच में खुली नियमों के उल्लंघन की पोल
निरीक्षण दल की जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित उर्वरक विक्रेता अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा जारी नक्शे में दर्ज अधिकृत विक्रय स्थल के बजाय अन्य स्थान से खाद का विक्रय कर रहा था। इसके अलावा यूरिया को निर्धारित सरकारी दर से अधिक कीमत पर बेचे जाने के संबंध में जब विक्रेता से जवाब मांगा गया, तो वह कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका। इन गंभीर अनियमितताओं के प्रमाणित होने के बाद विभाग ने लाइसेंस निरस्त करने का त्वरित आदेश जारी किया।
किसानों के हित में जारी रहेगी सख्त निगरानी
उप संचालक कृषि राकेश शर्मा ने स्पष्ट किया कि जिले में किसानों को सुगमता से निर्धारित शासकीय दर पर ही गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
“उर्वरक के मूल्य एवं वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। इसका उद्देश्य किसानों को सुगमता से निर्धारित शासकीय दर पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।” — श्री राकेश शर्मा, उप संचालक कृषि
कृषि विभाग ने जिले के सभी खाद विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी है कि वे निर्धारित मूल्य और अधिकृत स्थल से ही बिक्री करें, नियमों की अनदेखी करने वालों पर आगे भी इसी तरह के कड़े दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।




