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शराब पीकर दोबारा वाहन चलाना पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 15 हजार का जुर्माना; 30 दिन सामुदायिक सेवा की सजा

जांजगीर में कोर्ट का सख्त फैसला, चालक को रोज 3 घंटे यातायात शाखा और कोतवाली में करनी होगी साफ-सफाई

जांजगीर-चांपा। 28 अगस्त 2026। शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में जांजगीर-चांपा में न्यायालय ने सख्त एवं समाजोपयोगी दंड सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर ने चालक विजय सूर्यवंशी पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही उसे 30 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है। पुलिस के अनुसार, सरखो निवासी विजय सूर्यवंशी को यातायात पुलिस ने शराब का सेवन कर वाहन चलाते हुए पकड़ा था। वाहन जब्त कर उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई और प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया।

पहले भी शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा गया था

पुलिस के मुताबिक, विजय सूर्यवंशी को पूर्व में भी शराब का सेवन कर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया था। उस मामले में न्यायालय द्वारा उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया था। दोबारा इसी तरह का कृत्य करने पर न्यायालय ने इस बार अधिक कठोर दंड सुनाया।

30 दिन तक करनी होगी सामुदायिक सेवा

न्यायालय के आदेश के अनुसार सामुदायिक सेवा की शुरुआत 28 अगस्त 2026 से होगी। सेवा अवधि के दौरान चालक को प्रतिदिन 3 घंटे यातायात शाखा और थाना कोतवाली जांजगीर में साफ-सफाई का कार्य करना होगा।

सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के नेतृत्व में जांजगीर-चांपा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि शराब पीकर वाहन चलाना सड़क पर चालक के साथ अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। न्यायालय का यह फैसला सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।

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